अबुआ आवास योजना – झारखंड सरकार

अबुआ आवास योजना, झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जो राज्य के गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को तीन कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए है। योजना का उद्देश्य राज्य में गरीबी और बेघरपन को कम करना है।

Also Read: आपकी योजना-आपकी सरकार आपके द्वार

आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार
अबुआ आवास योजना – झारखंड सरकार

पात्रता:

  • आवेदक झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के पास घर नहीं होना चाहिए या जो कच्चे मकान में निवास करते हैं वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास वैध राशन कार्ड होना जरूरी है।
  • आवेदक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहा हो।

अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार BY Sarkari Diary
अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार

लाभ:

  • लाभार्थियों को तीन कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
  • मकान का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया:

  • लाभार्थी योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आवेदकों को झारखंड सरकार की वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए, आवेदकों को अपने नजदीकी पंचायत या ग्राम पंचायत कार्यालय में जाना होगा।

अबुआ आवास योजना के लाभ:

  • इस योजना से राज्य में गरीबी और बेघरपन को कम करने में मदद मिलेगी।
  • इससे राज्य के गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को एक बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा।
  • इससे राज्य में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा मिलेगा।

अबुआ आवास योजना एक आवास योजना है जो झारखंड सरकार द्वारा 2020 में शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य राज्य के सभी गरीब और बेघर परिवारों को 3 कमरों वाला पक्का घर प्रदान करना है। योजना के तहत, सरकार लाभार्थियों को घर बनाने के लिए अनुदान राशि प्रदान करती है।

अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए है। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रत्येक परिवार को की सब्सिडी देगी।

इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को कुल ₹2.5 लाख की लागत में 3 कमरों वाला मकान बनवाने की सुविधा दी जाएगी। लाभार्थी परिवार को इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रत्येक परिवार को की सब्सिडी देगी।

अबुआ आवास योजना के लिए आवेदन करने के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार के पास कोई आवास नहीं होना चाहिए या कच्चा मकान होना चाहिए।

अबुआ आवास योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लाभार्थी को झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए लाभार्थी को अपने क्षेत्र के पंचायत या प्रखंड कार्यालय में आवेदन करना होगा।

अबुआ आवास योजना के तहत लाभार्थी परिवार को मकान बनवाने के लिए 6 माह का समय दिया जाएगा। मकान बनवाने के बाद लाभार्थी परिवार को मकान का स्वामित्व मिल जाएगा।

अबुआ आवास योजना राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक वरदान है। इस योजना के तहत राज्य के लाखों परिवारों को पक्का मकान मिल सकेगा।

Share via:
Facebook
WhatsApp
Telegram
X

Related Posts

Leave a Comment

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Sarkari Diary WhatsApp Channel

Recent Posts