झारखंड हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर, 2023 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि सीटेट पास अभ्यर्थी सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। कोर्ट ने यह फैसला झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनाया।
झारखंड में CTET को मिली मान्यता
कोर्ट ने कहा कि झारखंड में 8 वर्षों से राज्य सरकार ने जेटेट की परीक्षा नहीं ली है। ऐसे में सीटेट पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने से रोकना उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें 3 साल में प्रथम प्रयास में ही झारखंड टेट ( जेटेट) परीक्षा पास करनी होगी। अगर झारखंड सरकार 3 साल में जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं करती है तो अभ्यर्थियों पर यह शर्त लागू नहीं होगी।
👉Visit Sarkari Diary Notes Section
इस फैसले से झारखंड में सीटेट पास अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। अब वे सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा में शामिल होकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं।
इस फैसले के बाद झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि यह फैसला सभी सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
झारखंड सरकार ने हाल ही में प्राथमिक विद्यालयों में 26,000 पदों पर सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। इस विज्ञापन में जेटेट पास अभ्यर्थियों को ही आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। इस फैसले के बाद अब सीटेट पास अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।